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Supreme Court ने आवारा कुत्तों की आलोचना पर मेनका गांधी को फटकार लगाई

New Delhi नई दिल्ली: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से बहुत नाराज़गी जताई है। उसने स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मेनका की आलोचना को गंभीरता से लिया है। उसने इस बात पर गुस्सा जताया है कि उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच, जिसने आज एक बार फिर स्ट्रीट डॉग्स के मामले की सुनवाई की, इस बात से नाराज़ थी कि मेनका गांधी ने बिना सोचे-समझे सबके बारे में तरह-तरह के कमेंट्स किए। क्या आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि उन्होंने किस तरह के कमेंट्स किए? उन्होंने अपने वकील से पूछा।
मेनका गांधी की तरफ़ से सीनियर वकील राजू रामचंद्रन से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, "आप कहते हैं कि कोर्ट को सावधानी से काम करना चाहिए। लेकिन क्या आपने पूछा कि आपके क्लाइंट ने किस तरह के कमेंट्स किए? क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना? उन्होंने बिना सोचे-समझे सबके बारे में तरह-तरह के कमेंट्स किए। क्या आपने उस समय उनके व्यवहार पर ध्यान दिया?"
हालांकि मेनका गांधी के शब्द कोर्ट की अवमानना थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह उनके बड़े होने को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जस्टिस संदीप मेहता ने इस मौके पर पिटीशनर से पूछा कि जब वह यूनियन मिनिस्टर थीं, तो उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम को रोकने के लिए कितना बजट दिया था।
उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कुत्तों को खाना खिलाने वालों को ज़िम्मेदार ठहराने पर हल्के में कमेंट नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा।





