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AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC से मांगा जवाब
नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम का चुनाव जल्द करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
आप की याचिका में कहा गया है कि तीनों MCD को मिलाकर एक कर दिया गया है. अब सीटों के नए सिरे से परिसीमन के नाम पर चुनाव में देरी की जा रही है, लेकिन इस आधार पर चुनाव टालना सही नहीं है.
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने पिछली सुनवाई में आप के वकील की अर्जी का संज्ञान लिया कि तीनों एमसीडी का एकीकरण और फिर परिसीमन कवायद निगम चुनावों को स्थगित करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है.
आप की तरफ से पेश वकील शादान फरासात ने पीठ से कहा, 'परिसीमन निगम चुनावों में देरी का आधार नहीं हो सकता. कृपया इस अर्जी को कल जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित अवमानना याचिका के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दें.'
जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ निगम चुनाव नहीं कराने के लिए अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है. प्रधान न्यायाधीश ने अवमानना याचिका के साथ अर्जी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था.
दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इस साल मार्च में टाल दी गई थी और बाद में, केंद्र एमसीडी के एकीकरण के लिए एक विधेयक लाया. दिल्ली में नगर निगम के वार्ड के परिसीमन की प्रक्रिया जारी है.