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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपीएससी सिविल सेवा अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें केंद्र सरकार
Renuka Sahu
1 April 2022 2:52 AM GMT
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फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि उन अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने पर विचार करें जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि उन अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने पर विचार करें जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके तीन अभ्यर्थियों की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र ने पिछले हफ्ते पीठ को बताया था कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास का मौका देना संभव नहीं है।
मामले में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को संसदीय समिति की रिपोर्ट से अवगत कराया। इस पर पीठ ने पूछा, क्या सरकार ने फैसला लेने से पहले समिति की रिपोर्ट पर विचार किया? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि उनके पास इस बारे में निर्देश नहीं हैं। इस पर पीठ ने कहा, सरकार इस सिफारिश पर विचार बदल सकती है।
पीठ ने कहा, संसदीय समिति की सिफारिश के आलोक में आवेदकों के प्रतिवेदनों की फिर से जांच करने व उचित निर्णय लेने के लिए निर्देश दे रहे हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। सरकार अपने अनुसार इस पर निर्णय ले।
संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश
संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना के दौरान छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना विचार बदलना चाहिए और उन्हें अतिरिक्त मौका देना चाहिए।
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