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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'सरकारी कर्मचारी की मौत के समय जो नीति होगी उसी के मुताबिक मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति'
Kunti Dhruw
18 Nov 2021 5:02 PM GMT

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सुप्रीम कोर्ट न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय जो नीति होगी उसी के आधार पर उसके आश्रित को अनुकंपा के तहत नियुक्ति दी जाएगी या नियुक्ति से इनकार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए जिसके पिता की सेवा के दौरान मौत हो गई। हाई कोर्ट ने इस तरह की नियुक्ति के लिए संशोधित नीति के तहत नौकरी देने का आदेश दिया था। नीति के मुताबिक, कर्मचारी मौत के समय जब काम कर रहा था तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर किसी तरह की नियुक्ति का हक नहीं था।
नियुक्ति को रद्द करते हुए जस्टिस एम आर शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का जिक्र किया और कहा, 'तय कानून के मुताबिक... अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए मृतक कर्मचारी की मौत के समय जो नीति होगी उसी पर विचार होगा न कि उसके बाद की नीति पर विचार किया जाएगा।' मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर यह फैसला आया है।
राज्य सरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ के फैसले से असंतुष्ट थी जिसने एकल पीठ का आदेश खारिज करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अनुमति दी थी। लाभार्थी का पिता टीकमगढ़ जिला कार्यालय में 'चौकीदार' थे और आठ अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया था। इसके बाद मृतक कर्मचारी के बेटे को उस समय की नीति के तहत दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी।
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