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सुप्रीम कोर्ट ने गैर लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया, कहा- 'बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति'
Rani Sahu
13 Feb 2023 3:25 PM GMT
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के विपरीत, जहां हथियार रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के तहत किसी को भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। देश में बिना लाइसेंस वाली आग्नेयास्त्रों की बड़ी संख्या पर अंकुश लगाने के लिए कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।
जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरथना की पीठ हत्या के आरोपी राजेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह ने किया, उन्होंने कहा कि एक बिना लाइसेंस वाली आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया था और आईपीसी की धारा 302 के साथ-साथ धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसने कहा कि यह कई मामलों में सामने आया है जहां बिना लाइसेंस वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इस प्रवृत्ति को बहुत परेशान करने वाला करार दिया।
पीठ ने कहा कि अमेरिकी संविधान के विपरीत जहां हथियार रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और हमारे संस्थापकों के अनुसार संविधान के तहत किसी को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसने आगे कहा कि विशेष रूप से बिना लाइसेंस वाली आग्नेयास्त्रों को रोकना महत्वपूर्ण है और इस बात पर जोर दिया कि जीवन का संरक्षण महत्वपूर्ण है।
बिना लाइसेंस वाले हथियारों का स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने मौखिक रूप से कहा कि वह केरल से हैं और वहां बहुत कम मामले हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा कि वह बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों के उपयोग और कब्जे पर दर्ज मामलों की संख्या रिकॉर्ड पर लाए और यह भी बताए कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसने जोर देकर कहा कि बिना लाइसेंस वाले हथियारों की समस्या से अधिकारियों को मजबूती से निपटना चाहिए और वह इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
पीठ ने चार सप्ताह के भीतर यूपी के पुलिस महानिदेशक से हलफनामा मांगा।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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