- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- SC ने यूएपीए मामले में...
दिल्ली-एनसीआर
SC ने यूएपीए मामले में पूर्व पीएफआई अध्यक्ष अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार
Rani Sahu
17 Jan 2025 8:00 AM GMT
x
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में चिकित्सा आधार पर रिहाई की मांग की थी।
जस्टिस सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर चिकित्सा आधार पर जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है और उसे ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि अबूबकर द्वारा बताई गई सभी चिकित्सा स्थितियां विभिन्न उपचारों के माध्यम से अनुकूलित हो गई हैं और इसलिए, उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
अबूबकर को 22 सितंबर, 2022 को पीएफआई पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पीएफआई और उसके कई सहयोगी संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, उन पर आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मई, 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अबूबकर ने कहा कि वह सत्तर के दशक में हैं और पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं और उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी भी करवाई है। अबूबकर के खिलाफ आरोपों में से एक यह है कि वह पहले प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ा था और बाद में वह पीएफआई का अभिन्न अंग बन गया। वह पीएफआई के बैंक खातों के संबंध में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी था। (एएनआई)
Tagsसुप्रीम कोर्टयूएपीए मामलेपूर्व पीएफआई अध्यक्ष अबूबकरजमानतSupreme CourtUAPA casesformer PFI president Abubakarbailआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Rani Sahu
Next Story