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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने गुरुवार को नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश देते हुए कहा कि पांच साल पहले मंजूर की गई समाधान योजना अब लागू करने लायक नहीं है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बंद हो चुकी एयरलाइन का स्वामित्व जालान कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) को हस्तांतरित करने के खिलाफ ऋणदाताओं की याचिका को स्वीकार कर लिया।
पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज भी शामिल थे, ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पक्षों के बीच “पूर्ण न्याय करने के लिए” तत्काल परिसमापक की नियुक्ति का आदेश दिया।
इसके अलावा, इसने जेकेसी द्वारा डाले गए 200 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया और ऋणदाताओं को 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) लागू करने का निर्देश दिया।सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली लेनदारों की समिति (सीओसी) ने कहा है कि प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना ऋणदाताओं के सर्वोत्तम हित में नहीं है और समाधान योजना को बरकरार रखने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर सवाल उठाया है। इस साल जनवरी में, सर्वोच्च न्यायालय ने नकदी की कमी से जूझ रही एयरलाइन के लिए सफल समाधान पेशेवर बोलीदाता जेकेसी को भारतीय स्टेट बैंक और जेकेसी द्वारा संयुक्त रूप से रखे गए एस्क्रो खाते में 150 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। इसने चेतावनी दी थी कि अगर जेकेसी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रही तो कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। इसने एनसीएलएटी से मार्च 2024 के अंत तक ऋणदाताओं की उस याचिका पर निर्णय लेने को भी कहा था जिसमें बंद पड़े एयरवेज के स्वामित्व को जेकेसी को चुनौती दी गई थी।
कंसोर्टियम ने जेट एयरवेज का स्वामित्व ग्रहण करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार 350 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया था। एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने 350 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) से 150 करोड़ रुपये के समायोजन पर सहमति व्यक्त की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल 31 अगस्त तक 100 करोड़ रुपये और 30 सितंबर, 2023 तक 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कंसोर्टियम द्वारा दिए गए वचन को भी स्वीकार कर लिया था। गंभीर वित्तीय संकट के कारण, जेट एयरवेज, जो कभी भारत की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय एयरलाइनों में से एक थी, ने जून 2019 में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश किया।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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