- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- सुप्रीम कोर्ट ने CBI...
दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डिजिटल गिरफ्तारी मामलों की जांच करने का आदेश दिया
Anurag
1 Dec 2025 6:37 PM IST

x
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक चौंकाने वाला आदेश जारी किया। उसने CBI को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि वह भ्रष्टाचार की भी स्वतंत्र रूप से जांच कर सकता है। कोर्ट ने CBI को साइबर अपराधियों के म्यूल अकाउंट के मामले में बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाने की शक्तियां भी जारी की हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने इस मामले पर जवाब दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने CBI से डिजिटल अरेस्ट स्कैम की तुरंत जांच करने को कहा है, यह कहते हुए कि अब तक बहुत हो चुका है। मालूम हो कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि साइबर अपराधियों ने अब तक पीड़ितों से करीब 3,000 करोड़ रुपये की ठगी की है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर दायर एक सुओ मोटो केस में आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नकली अकाउंट की पहचान करने के लिए AI मशीन टूल्स के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की साइबर क्राइम यूनिट को अच्छे से काम करने और उनके सामने आने वाली किसी भी रुकावट के बारे में कोर्ट को बताने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जानकारी ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। कोर्ट ने विदेशों में अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेने का भी सुझाव दिया।
TagsSupreme CourtCBIdigital arrestसुप्रीम कोर्टसीबीआईडिजिटल गिरफ्तारीजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





