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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: भारत-पाक मैच पर तुरंत सुनवाई नहीं
Tara Tandi
11 Sept 2025 6:44 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग की गई थी।
हालांकि यह तर्क दिया गया कि मैच रविवार को होना है और अगर इसे कल (शुक्रवार) सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी, लेकिन न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, "इस रविवार को मैच है? हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए!"
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या नहीं। हालाँकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।
चार कानून के छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश देगा।
याचिका में तर्क दिया गया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान के साथ खेल खेलना सशस्त्र बलों के मनोबल को कमज़ोर करता है और शहीदों व आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा पहुँचाता है।
इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
जनहित याचिका में कहा गया है, "यह (टी20 क्रिकेट मैच) पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुँचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।"
इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच आयोजित करने से यह संदेश जाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।
याचिका में आगे कहा गया है, "यह निर्धारित मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मज़ाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।"
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