- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Supreme Court ने BRS...
दिल्ली-एनसीआर
Supreme Court ने BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर CBI, ED को नोटिस जारी किया
Gulabi Jagat
12 Aug 2024 9:30 AM GMT
x
नई दिल्ली [भारत], 12 अगस्त (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 1 जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।
कविता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह पांच महीने से जेल में हैं।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों, चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
6 मई को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। ईडी ने के कविता को 15 मार्च, 2024 और सीबीआई ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम-2009 और दिल्ली आबकारी नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ा दिया गया। (एएनआई)
TagsSupreme CourtBRS नेताके कविताजमानत याचिकाCBIEDBRS leaderK Kavithabail pleaजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Gulabi Jagat
Next Story