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राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने की पहल, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Tara Tandi
3 Nov 2025 5:28 PM IST

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अपने ज्ञापन, नियम और विनियम प्रकाशित करे।
यह आवेदन अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) में दायर किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग को "धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता, लोकतंत्र और राजनीतिक न्याय" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया है, "राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन के महत्वपूर्ण अंग हैं और सार्वजनिक प्राधिकरणों की तरह काम करते हैं।" साथ ही, यह भी कहा गया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन्हें "संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं"।
आवेदन में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को "राज्य द्वारा कई तरीकों से पर्याप्त वित्त पोषण" मिलता है - कर छूट, दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सार्वजनिक प्रसारकों पर मुफ्त प्रसारण समय और रियायती दरों पर सरकारी आवास आवंटन के माध्यम से - लेकिन वे "अपने कामकाज में अनियमित" रहते हैं।
याचिका में कहा गया है, "पूरी शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों के इर्द-गिर्द घूमती है। वे निरंतर सार्वजनिक कर्तव्य निर्वहन में लगे रहते हैं, और इसलिए यह ज़रूरी है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह बनें।"
इसमें राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, क्योंकि यह जनहित में आवश्यक है, क्योंकि वे एक सार्वजनिक कार्य करते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए, जो राजनीतिक दलों के पंजीकरण को नियंत्रित करती है, का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिकार और कर्तव्य है कि दल अपने घोषित संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें।
आवेदन में तर्क दिया गया है, "चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वह सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करे और दोषी व्यक्तियों को राजनीतिक दल बनाने या पदाधिकारी बनने से रोके।"
इसमें आगे कहा गया है, "इस माननीय न्यायालय ने अपने कई फैसलों में चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं को विनियमित करने का निर्देश दिया है। इसलिए, यही सिद्धांत राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज पर भी लागू होना चाहिए।"
आवेदन में प्रत्येक राजनीतिक दल के संविधान, नियमों और विनियमों को उसकी आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर प्रकाशित करने और उसके बाद उनके पंजीकरण, वित्त पोषण और आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है, "प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने ज्ञापन, नियमों और विनियमों का अक्षरशः पालन करना चाहिए।" इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ऐसी पारदर्शिता "चुनावों की शुद्धता बनाए रखने और राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।"
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