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एनडीपीएस मामले में वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहे आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी

Rani Sahu
15 March 2023 2:19 PM GMT
एनडीपीएस मामले में वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहे आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी
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नई दिल्ली,(आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को यह देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी है कि वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने सलीम मजोठी द्वारा दायर याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा- चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें। याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और जेल अस्पताल में उनके इलाज के लिए कोई उचित चिकित्सा सुविधा नहीं है, हम याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं।
इसने आगे कहा, तदनुसार, याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा उपयुक्त और उचित समझी जाने वाली शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें। सेवा के सामान्य तरीके के अलावा, स्थायी वकील के माध्यम से प्रतिवादी की सेवा करने की स्वतंत्रता है।
अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि आरोपी 10 किलो गांजा रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहा है और जोर देकर कहा कि उसके मुवक्किल की चिकित्सा स्थिति बिगड़ गई है और वह वर्तमान में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है।
मजोठी ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों पर गौर नहीं किया और यह कि उसके खिलाफ कथित अपराध में उसकी संलिप्तता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, जिसके लिए वह हिरासत में है। दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खराब स्वास्थ्य और सह-आरोपी व्यक्तियों को दी गई जमानत पर भी विचार नहीं किया।
--आईएएनएस
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