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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत
Deepa Sahu
16 March 2022 5:09 PM GMT
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कोरोना महामारी के कारण दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) 2022 आयोजित नहीं हो सकी हैं.
कोरोना महामारी के कारण दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) 2022 आयोजित नहीं हो सकी हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उम्मीदवारों को काफी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) के लिए 32 वर्ष से उपर की आयु सीमा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) 2022 के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी दे है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा महामारी के कारण होने वाली परिस्थितियों को देखते हुए आयु में एक बार छूट का उपाय है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (डीजेएसई) और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) 2022 की परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को भी बढ़ा दिया है. डीजेएसई और डीएचजेएसई के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख अब 3 अप्रैल तय की गई है और इसकी परीक्षा 17 अप्रैल को होगी. डीएचजेएसई आवेदन की तारीख 26 मार्च तक बढ़ा दी और परीक्षा 3 अप्रैल को होगी. इन तारीखों को वेबसाइट पर अपडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को भी आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की देरी को देखते हुए कहा कि हम निर्देश देते हैं कि परीक्षाओं में अब कोई बाधा नहीं डालेगा. इस आदेश के विपरीत किसी अन्य अदालत द्वारा भी रोक का आदेश नहीं दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस साल के डीजेएसई और डीएचजेएसई को स्थगित करने वाली दायर दो अपीलों पर आया है.
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