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सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए 19 मजदूरों के परिवारों को नहीं मिलेगा मुआवजा

Deepa Sahu
23 Jan 2022 1:04 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट: तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए 19 मजदूरों के परिवारों को नहीं मिलेगा मुआवजा
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में पिछले साल हुए विस्फोट में मारे गए.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में पिछले साल हुए विस्फोट में मारे गए, पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को पलट दिया है। एनजीटी ने पिछले साल ही अपने आदेश में कहा था कि विरुधुनगर जिले की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएम खानविल्कर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने एनजीटी को निर्देश दिया कि उसने मामले में सिर्फ एक हिस्से को ध्यान में रखकर मुआवजे को लेकर फैसला सुनाया। इसलिए ट्रिब्यूनल को इस मामले में फिर से विचार करने की जरूरत है।
बेंच ने कहा, "न्याय के लिए हम आक्षेपित निर्णय और आदेश को पलटते हैं और इस मामले में आमने-सामने रहे पक्षों को फिर से एनजीटी के समक्ष भेजते हैं, ताकि मामले पर नई तरह से सुनवाई शुरू हो सके। यह दोनों ही पक्षों के लिए अहम मौका है।"


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