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Supreme Court ने सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने की बढ़ाई समय सीमा
Rani Sahu
12 Aug 2022 12:04 PM GMT

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दिल्ली से सटे नोएड़ा के सेक्टर 93 A में स्थित सुपरटेक के 40 मजिला ट्विन टॉवर को गिराने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह बढ़ा दी है
दिल्ली से सटे नोएड़ा के सेक्टर 93 A में स्थित सुपरटेक के 40 मजिला ट्विन टॉवर को गिराने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब इसे 21 अगस्त के बजाय 28 अगस्त तक गिराया जाएगा। जुड़वा इमारतों को गिराने में किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए एक हफ्ते की समय सीमा बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भवन निर्माण कंपनी सुपरटेक की एमराल्ड परियोजना के तहत बने इस ट्विन टॉवर को ढहाने की तैयारियों में जुटी सरकारी एजेंसियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त वक्त दे दिया। कहा जा रहा है कि अगर इसे जल्द से जल्द नही गिराया गया तो खतरा बढ़ सकता है।
पहले योजना थी कि 2 अगस्त विस्फोटक लगाने का काम शुरू कर 18 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। दो दिन के निरीक्षण के बाद 21 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट की तिथी निर्धारित की गई थी। लेकिन अब तक 11 अगस्त का समय बीत चुका है और पलवल से अब तक विस्फोटक नहीं लाया जा सका है। चिंता इसलिए भी है कि एडिफिस इंजीनियरिंग ने प्राधिकरण को लिखे पत्र में साफ कहा है कि अगर 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट नहीं किया जाएगा तो फिर उसकी सहयोग संस्था जेट डिमोलिशन के पास नवंबर से पहले इसके लिए समय नहीं है।
Supreme Court gives an additional time of one week for demolition of Supertech's twin 40-storey towers in its Emerald project in Noida, Uttar Pradesh, in case of any supervening circumstances or technical issues delaying the demolition on August 28. pic.twitter.com/0AjKhHKWtA
— ANI (@ANI) August 12, 2022

Rani Sahu
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