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दिल्ली-एनसीआर
Supreme Court : कुत्ता प्रेमी और एनजीओ देंगे फंड, बुनियादी ढांचे पर होगा खर्च
Tara Tandi
22 Aug 2025 5:42 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के स्थायी पुनर्वास के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले "कुत्ते प्रेमियों" और गैर सरकारी संगठनों से मामले की सुनवाई से पहले एक हफ्ते के भीतर क्रमशः 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये जमा करने को कहा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि इस राशि का उपयोग संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ बनाने में किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा, "इस अदालत का रुख करने वाले प्रत्येक कुत्ता प्रेमी और प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को सात दिनों के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में क्रमशः 25,000 रुपये और दो लाख रुपये जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
कई गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 11 अगस्त को पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
शुक्रवार को, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से, खासकर बच्चों में, रेबीज फैलने की एक मीडिया रिपोर्ट पर 28 जुलाई को शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में अपना आदेश सुनाया।
पीठ ने कहा कि इच्छुक पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए संबंधित नगर निकायों में आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद पहचाने गए कुत्ते को टैग करके आवेदक को गोद दिया जाएगा।
पीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करना आवेदक की ज़िम्मेदारी होगी कि गोद लिए गए आवारा कुत्ते सड़कों पर वापस न आएँ।"
पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में कुत्ता आश्रयों से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया और कहा कि उठाए गए कुत्तों का नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाना चाहिए।
हालांकि, पीठ ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना और उनकी देखभाल शुरू करने के निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश के बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
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