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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर याचिका खारिज की
Kiran
5 Jun 2025 10:28 AM IST

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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के शाहदरा इलाके में एक गुरुद्वारा स्थित संपत्ति पर कब्जे का दावा किया गया था। गुरुद्वारे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की इस दलील को खारिज कर दिया कि संबंधित संपत्ति वक्फ है। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने गुरुद्वारा संपत्ति पर कब्जे के लिए दलील देने वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील से कहा, "वहां एक गुरुद्वारा है, उसे रहने दें। अगर कोई दावा है भी, तो आपको यह कहते हुए उस दावे को छोड़ देना चाहिए कि वहां पहले से ही एक गुरुद्वारा है।"
सुप्रीम कोर्ट बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सितंबर 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उक्त संपत्ति पर कब्जे के लिए उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। बोर्ड ने कहा कि संबंधित संपत्ति वक्फ संपत्ति है और अनादि काल से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। बोर्ड की ओर से दलील देते हुए वकील ने ट्रायल जज के निष्कर्षों का हवाला दिया कि वहां एक मस्जिद थी।
वकील ने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादियों में से एक ने खुद स्वीकार किया कि वहां एक मस्जिद और “किसी तरह का गुरुद्वारा” था, जो पंजीकृत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोर्ड की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, “किसी तरह का गुरुद्वारा नहीं, यह पूरी तरह से कार्यात्मक गुरुद्वारा है।” सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित संपत्ति पर 1947 से एक गुरुद्वारा के संचालन को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रकाश डाला।
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