दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट ने जंगली हाथी को टाइगर रिजर्व में भेजने के खिलाफ याचिका खारिज की

Rani Sahu
17 April 2023 5:48 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने जंगली हाथी को टाइगर रिजर्व में भेजने के खिलाफ याचिका खारिज की
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य के पलक्कड़ जिले में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में एक दुष्ट हाथी को भेजने के लिए कहा गया था। इससे पहले दिन में, केरल सरकार की ओर से पेश याचिका पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई का फैसला लिया।
सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण पर विचार किया और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया। हालांकि, राज्य सरकार ने दबाव डाला कि हाथी को एक प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उसने सात लोगों को मार डाला था और कई घरों को नष्ट कर दिया था।
पीठ ने केरल सरकार के वकील से कहा कि विशेषज्ञों ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि हाथी को स्थानांतरित करने की जरूरत है। इसने आगे कहा कि समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं और राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाथी को एक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया था, और यदि राज्य सरकार विफल रहती है, तो उसे परम्बिकुलम में स्थानांतरित करना होगा।
वकील ने जोर देकर कहा कि सरकार ने हाथी को एक प्रशिक्षण केंद्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि हाथी ने लोगों को मार डाला था और कई घरों को नष्ट कर दिया था।
मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते चावल खाने वाले हाथी को परम्बिकुलम बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने 5 अप्रैल को विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार हाथी को टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
--आईएएनएस
Next Story