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Supreme Court ने अशोक चक्र डिस्प्ले पर याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता की आलोचना की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फ्लैग पर अशोक चक्र को कैसे दिखाया जाए, इस पर फाइल की गई पिटीशन को खारिज कर दिया है। टॉप कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया। बेंच ने पिटीशनर से नाराजगी जताते हुए कहा कि बेंच ऐसे मुद्दे सामने नहीं ला सकती थी जो समाज के लिए फायदेमंद हों। पिटीशनर ने यह केस उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक चौराहे पर रखे अशोक चक्र का हवाला देते हुए फाइल किया था।
इस पर जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। पिटीशनर का आइडिया अच्छा है, लेकिन बेहतर होगा कि इस पर संबंधित अधिकारियों से बात की जाए और देखा जाए कि अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, इस पर उन्होंने बेसब्री दिखाई। इस मौके पर बेंच ने पिटीशनर को समाज के लिए फायदेमंद और कंस्ट्रक्टिव काम करने की सलाह दी।





