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SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों के भीतर फ़ैसला करने का निर्देश दिया
Rani Sahu
21 Oct 2024 9:57 AM GMT
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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों के भीतर फ़ैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें आगजनी के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोलंकी की याचिका पर जल्द फ़ैसला करने को कहा। उत्तर प्रदेश की स्थानीय अदालत ने सोलंकी और अन्य को कानपुर में एक महिला के घर में आग लगाने से संबंधित मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है।
सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख़ किया और मामले में अपनी दोषसिद्धि और सज़ा की अवधि पर रोक लगाने की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में कानपुर जिले के सीसामऊ से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले सोलंकी को दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले जून में कानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आगजनी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी समेत तीन अन्य को 7 साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य ने साजिश के तहत उसके घर में आग लगा दी ताकि वे उसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। (एएनआई)
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Rani Sahu
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