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Supreme Court ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार किया, उन्हें गुवाहाटी कोर्ट जाने का निर्देश दिया

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर अपना अड़ियल रवैया दिखाया है। असम में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस में उन्हें दूसरी बार भी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा से गुवाहाटी कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल को बढ़ाने से लगातार दूसरी बार मना कर दिया है। असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि और जालसाजी के केस दर्ज किए हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंद्राकर की बेंच ने कहा कि अगर आपको इस केस में राहत चाहिए तो आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि आप असम जाकर पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट इसका ध्यान रखेगा।
खेड़ा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि असम के CM बिस्वास शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं। उन्हीं आरोपों के आधार पर खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 7 अप्रैल को असम पुलिस दिल्ली में खेड़ा के घर गई थी। उन्होंने ट्रांजिट बेल के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 10 अप्रैल को तेलंगाना कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। लेकिन 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी। खेड़ा ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्टे को चैलेंज किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाने से मना कर दिया, तो खेड़ा की तरफ से वकील सिंघवी ने कहा, "क्या मैं किसी भी तरह से टेररिस्ट हूं?"





