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दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के साथ अनिवार्य क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को कुछ निर्देश पारित करने वाला है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, यह मुद्दा 24 अप्रैल को "निर्देशों के लिए" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
पिछले हफ्ते, बेंच ने इस मामले में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें कहा गया था कि आधिकारिक कृत्यों को आम तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वैध माना जाता है और चुनाव आयोग द्वारा की गई हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है।
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Kiran
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