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सुप्रीम कोर्ट: स्पाइसजेट की सुलह पेशकश पर विचार करें कलानिधि मारन

Deepa Sahu
11 Feb 2022 7:11 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट: स्पाइसजेट की सुलह पेशकश पर विचार करें कलानिधि मारन
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सुप्रीम कोर्ट ने निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन से कहा है.

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन से कहा है, कि वह कंपनी के साथ शेयर हस्तांतरण संबंधी एक विवाद खत्म करने के लिए उसकी सुलह पेशकश पर विचार करें। म। इस सुनवाई के बाद कंपनी ने कहा कि उसने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी केएएल एयरवेज के साथ शेयर हस्तांतरण समेत सभी मामलों पर अंतिम सुलह के लिए 600 करोड़ रुपये नकद भुगतान की पेशकश की है।

कंपनी ने बताया कि इस मामले पर विवाद निपटान फैसले के तहत उसे 578 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश दिया गया था। उसमें से कंपनी 308 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा उसने बैंक गारंटी के रूप में 270 करोड़ रुपये जमा किए हैं। कंपनी ने कहा कि स्पाइसजेट अतिरिक्त 22 करोड़ रुपये देने को तैयार है, जिससे यह पूरी रकम 600 करोड़ रुपये हो जाएगी।
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