दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 न्यायिक अधिकारियों की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की

Rani Sahu
11 Oct 2023 3:42 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 न्यायिक अधिकारियों की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की
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नई दिल्ली (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है।
न्यायिक अधिकारियों शालिंदर कौर और रविंदर डुडेजा को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश इस साल 30 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से की थी।
एससी कॉलेजियम ने कहा कि एक अधिकारी हाल ही में 30 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बेंच में महिलाओं के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। कहा गया है कि उसने पदोन्नति के लिए इन न्यायिक अधिकारियों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया है।
एससी कॉलेजियम ने कहा है कि निर्णय मूल्यांकन समिति ने इन अधिकारियों के निर्णयों को 'ए' रेटिंग दी है और दोनों सलाहकार-न्यायाधीशों ने संकेत दिया है कि दोनों अधिकारियों में योग्यता और क्षमता है। कॉलेजियम ने कहा कि फ़ाइल में सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन में अधिकारियों की ईमानदारी या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं है।
एससी कॉलेजियम ने कहा, “हमने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि उपरोक्त प्रस्ताव में एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की गैर-सिफारिश शामिल है। उनके नाम की अनुशंसा न करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा ठोस कारण दर्ज किए गए हैं। इसलिए, हम उनके नाम की सिफारिश नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सहमत हैं।”
बुधवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान में कहा गया है, “कॉलेजियम यह सिफारिश करने का निर्णय लेता है कि (1) सुश्री शलिंदर कौर और (2) श्री रविंदर डुडेजा, न्यायिक अधिकारी, को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। उनकी परस्पर वरिष्ठता मौजूदा प्रथा के अनुसार तय की जानी चाहिए।”
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