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Supreme Court ने पूर्व सरपंच हत्या मामले में तीन लोगों की जमानत रद्द की

Gulabi Jagat
20 Nov 2024 2:21 PM GMT
Supreme Court ने पूर्व सरपंच हत्या मामले में तीन लोगों की जमानत रद्द की
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के नीमराणा में एक पूर्व सरपंच की मौत के मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी । भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने तीनों आरोपियों को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया । शीर्ष अदालत ने तीनों आरोपियों- सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर को तुरंत जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। मृतक के भाई ने तीनों आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राजस्थान के नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की 31 मई, 2023 को अपने खेत की जुताई करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शूटर यशपाल और सचिन को आरोपियों- सत्यप्रकाश उर्फ ​​सत्या, अभिमन्यु उर्फ ​​मिंटू और जयवीर ने पूर्व सरपंच की हत्या के लिए किराए पर लिया था।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या की साजिश रचने और उसे वित्तपोषित करने के लिए आरोपियों ने कई मौकों पर मुलाकात की, एक अन्य साथी के माध्यम से शूटरों के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का प्रबंध किया और व्हाट्सएप का उपयोग करके हमले का समन्वय किया, जिसमें जयवीर मृतक के स्थान के बारे में लाइव अपडेट प्रदान करता था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हत्या पूर्व नियोजित थी और गांव की राजनीति को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता से उपजी थी। हालांकि, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। राज्य की ओर से पेश हुए राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। शिकायतकर्ता की दलील अधिवक्ता रूपेश कुमार ने पेश की। (एएनआई)
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