- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- SC ने पटना हाईकोर्ट से...
दिल्ली-एनसीआर
SC ने पटना हाईकोर्ट से बिहार में पुल ढहने की घटनाओं पर जनहित याचिका की निगरानी करने को कहा
Rani Sahu
2 April 2025 12:57 PM IST

x
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में कई पुल ढहने की घटनाओं पर जनहित याचिका (पीआईएल) मामले को पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने पटना हाईकोर्ट से समय-समय पर उचित सुनवाई करके मामले को तेजी से निपटाने का अनुरोध किया।
इस प्रकार, इसने अपनी रजिस्ट्री को तीन सप्ताह के भीतर याचिका से संबंधित सभी फाइलों को पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को बिहार राज्य और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य में पुलों की स्थिरता और निर्माण को बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी करनी चाहिए।
न्यायालय अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें बिहार सरकार को राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट करने तथा राज्य में हाल ही में पुल ढहने की घटनाओं के मद्देनजर व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या फिर से बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। आज न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार ने याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे पर एनएचएआई और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के बारे में भी कुछ चिंताएं जताईं। न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि रिपोर्ट हालांकि काफी बड़ी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा गया है। शीर्ष न्यायालय ने तीन पुलों के ढहने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य सरकार की भी आलोचना की। हालांकि, राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच चल रही है। न्यायालय इन दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को पटना उच्च न्यायालय भेजा जाए। (एएनआई)
Tagsसुप्रीम कोर्टपटना हाईकोर्टबिहारपुल ढहने की घटनाSupreme CourtPatna High CourtBiharbridge collapse incidentआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Next Story





