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दिल्ली-एनसीआर
Supreme Court ने केंद्र से अंगदान पर राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा
Anurag
19 Nov 2025 3:51 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा कि वह पारदर्शी और कुशल अंगदान सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय नीति और समान नियम बनाए। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये आदेश जारी किए। पीठ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर यह विचार व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश राज्य को 2011 के अधिनियम को लागू करने के निर्देश जारी करने को कहा, जिसे 1994 के अंगदान अधिनियम में संशोधित किया गया है।
अदालत ने कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर राज्यों को भी नए कानून को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अंगदान पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने को कहा। अदालत ने कहा कि अंगदान करने वालों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उसने कहा कि अंगदाताओं का कल्याण महत्वपूर्ण है।
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