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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एलजी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कैसे कर सकते हैं काम
Rani Sahu
10 April 2023 4:56 PM GMT

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नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) एमसीडी में 10 सदस्यों को मनोनीत करने में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे काम कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा : "उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कैसे निर्णय ले सकते हैं?"
एलजी कार्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के 2018 के फैसले के बाद जीएनसीटीडी अधिनियम (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की सरकार) की धारा 44 में संशोधन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक जवाब दायर किया जाएगा और कहा कि संशोधन के मद्देनजर एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे एक अलग याचिका में चुनौती दी जा रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शादन फरासत की सहायता से जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को का विरोध किया।
सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 239एए (जो दिल्ली से संबंधित है) की संवैधानिक व्याख्या को एक कानून में संशोधन करके नकारा नहीं जा सकता और कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारी फाइलों को सरकार के साथ साझा किए बिना सीधे एलजी कार्यालय भेज रहे थे।
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने 10 सदस्यों के नामांकन को रद्द करने की दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एलजी के कार्यालय को 10 दिन का समय दिया।
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने जोर देकर कहा कि हर बार सरकार को राहत पाने के लिए अदालत में आना पड़ता है और वे सत्ता का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी के प्रत्येक क्षेत्र में एक वार्ड समिति है और प्रत्येक समिति को बैठने के लिए एक नामित एल्डरमैन मिलता है।
पीठ ने कहा कि वह याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को दिल्ली एलजी द्वारा एमसीडी में 'एल्डरमेन' की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया था।
सरकार की दलील कहा गया, "1991 में अनुच्छेद 239एए के प्रभाव में आने के बाद से यह पहली बार है कि निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इस तरह का मनोनयन किया गया है।"
दिल्ली सरकार ने 3 और 4 जनवरी, 2023 के आदेशों और परिणामी राजपत्र अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत एलजी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 नामित सदस्यों को अपनी पहल पर नियुक्त किया, न कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर।
याचिका में तर्क दिया गया है कि विचाराधीन मनोनयन दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (डीएमसी अधिनियम) की धारा 3(3)(बी)(1) के तहत किए गए हैं, जो कहता है कि प्रशासक द्वारा नामित किए जाने के लिए एमसीडी में निर्वाचित पार्षदों के अलावा, दस शामिल होने चाहिए, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति और जिनके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।
इसने आगे तर्क दिया कि न तो धारा और न ही कानून का कोई अन्य प्रावधान कहीं भी कहता है कि इस तरह का मनोनयन प्रशासक द्वारा अपने विवेक से किया जाना है।
--आईएएनएस
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