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उन्नाव रेप केस में बेल मिलने पर SC अपील की मांग, कांग्रेस नेता का बयान

Tara Tandi
24 Dec 2025 6:40 PM IST
उन्नाव रेप केस में बेल मिलने पर SC अपील की मांग, कांग्रेस नेता का बयान
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नई दिल्ली: 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सज़ा पाए बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सशर्त ज़मानत दिए जाने के बाद कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
कोर्ट के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने इस फैसले पर सवाल उठाया और सरकार से सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की अपील की।
उदित राज ने कहा, "सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और ऐसे जज को संवेदनशील मामलों से जुड़े केस नहीं सौंपे जाने चाहिए। मुझे लगता है कि जज पक्षपाती हैं, खासकर यह देखते हुए कि यह एक बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला था।"
अपराध की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए उन्होंने आगे कहा, "कई गंभीर मामले हैं, लेकिन यह मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। अगर ऐसे मामले में, न्यायपालिका इतने बड़े अपराधी की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करने का फैसला करती है, जो कई लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है, तो यह गलत है। सरकार को अपील करनी चाहिए, और इस व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए।"
समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा ने सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला न्यायपालिका के दायरे में आता है। वर्मा ने कहा, "यह न्यायपालिका का मामला है, और मैं कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकता। हालांकि, हमारी सहानुभूति पीड़िता के परिवार के साथ है। हमें न्यायपालिका के फैसले पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।"
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने भी न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार किया। उन्होंने टिप्पणी की, "अब यह कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?"
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराए जाने को चुनौती देने वाली उनकी अपील लंबित रहने तक उनकी उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करके सशर्त राहत दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन ज़मानतें देने का निर्देश दिया। इसने कड़ी शर्तें भी लगाईं, जिसमें यह निर्देश भी शामिल था कि सेंगर पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और ज़मानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे। इसके अलावा, सेंगर को हर हफ़्ते लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने, सर्वाइवर या उसकी माँ को धमकाने या उन पर दबाव डालने से बचने और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।
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