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दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी विशेषज्ञ जोड़े को शादी तोड़ने की अनुमति दी
Rani Sahu
23 April 2023 7:06 PM GMT
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नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ जोड़े से अपनी शादी को दूसरा मौका देने का आग्रह किया, लेकिन बाद में तलाक की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने बताया कि पति और पत्नी दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक दिन में ड्यूटी पर जाता है और दूसरा रात में। सुनवाई के दौरान पीठ ने दंपति से तलाक लेने के बजाय शादी का दूसरा मौका देने के बारे में सोचने को कहा था और यह भी कहा था कि बेंगलुरु ऐसी जगह नहीं है, जहां इतनी बार तलाक होते हैं।
पक्षकारों के वकील ने कहा कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों को उनके बीच समझौते की संभावना तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में भेजा गया था।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, वे कहते हैं कि पार्टियों ने एक समझौते के लिए सहमति व्यक्त की है जो 23.02.2023 के निपटान समझौते के रूप में क्रिस्टलीकृत है जो इस अदालत के समक्ष दायर किया गया है। वे आगे कहते हैं कि पार्टियों ने तलाक की डिक्री द्वारा अपनी शादी को भंग करने का फैसला किया है, कुछ नियमों और शर्तो पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति से।
पीठ को सूचित किया गया कि शर्तो में से एक यह थी कि प्रतिवादी-पति स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में याचिकाकर्ता के सभी मौद्रिक दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए प्रतिवादी-पति के रूप में कुल 12,51,000 रुपये का भुगतान करेगा।
पीठ ने कहा, उन्होंने आगे हमारे ध्यान में लाया कि पार्टियों के बीच अब तक चार कार्यवाही लंबित हैं और तलाक के लिए याचिका का निपटान पक्षों के बीच हुए समझौते और तीन अन्य मामलों के अनुसार किया जा सकता है जैसा कि पैराग्राफ (एन) में उल्लेख किया गया है। निपटान समझौते को रद्द किया जा सकता है।
पीठ ने कहा : परिस्थितियों में हमने निपटान समझौते के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दायर आवेदन को रिकॉर्ड में लिया है। हमने इसका अवलोकन किया है। अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि निपटान समझौते की शर्ते वैध हैं। समझौते की शर्तो को स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हम यह भी रिकॉर्ड करते हैं कि प्रतिवादी-पति ने याचिकाकर्ता-पत्नी को कुल 12,51,000 रुपये का भुगतान किया, जिसने डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति स्वीकार की है।
पीठ ने कहा, इन परिस्थितियों में हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री द्वारा पार्टियों के बीच विवाह को भंग करते हैं।
--आईएएनएस
Rani Sahu
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