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सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर एक समान कानून को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी

Gulabi Jagat
20 Feb 2023 10:40 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर एक समान कानून को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चार हफ्ते के लिए स्थगित कर दी
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नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक समान विवाह आयु, तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता पर लिंग और धर्म-तटस्थ कानून बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने यह भी देखा कि सवाल यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना में अदालत किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि यह एक विधायी कार्य है और सरकार को कानूनों पर विचार करना और पारित करना है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि क्या लिंग-तटस्थ कानून न्यायिक रूप से किए जा सकते हैं।
अदालत अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं में संविधान और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना को ध्यान में रखते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, विवाह और रखरखाव के लिए एक समान आधार की मांग की गई थी। (एएनआई)
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