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सुपरटेक नोएडा विकास प्राधिकरण के समक्ष एक आवास परियोजना विकसित करने के लिए करेगी एक प्रस्ताव प्रस्तुत
एनसीआर नॉएडा ब्रेकिंग न्यूज़: नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को पिछले रविवार (28 अगस्त) को ध्वस्त कर दिया गया था। नियमों का उल्लंघन करने पर इमारतों को गिरा दिया गया। रियल एस्टेट कंपनी अब कहती है कि वह नोएडा विकास प्राधिकरण के समक्ष एक आवास परियोजना विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और जरूरत पड़ने पर एमराल्ड कोर्ट के आरडब्ल्यूए की सहमति भी लेगी। हालांकि, एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि वे बिल्डर सुपरटेक ग्रुप द्वारा मौके पर एक और हाउसिंग टावर बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। "हमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के विकास के लिए नोएडा सेक्टर 93 ए में नोएडा प्राधिकरण द्वारा 14 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कुल भूमि पार्सल में से, ट्विन टावर 2 एकड़ भूमि पर बनाए गए थे। अब ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया गया है, हम कंपनी के स्वामित्व वाली 2 एकड़ जमीन पर एक समूह आवास परियोजना विकसित करने की योजना प्रस्तुत करेंगे, "सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा ने पीटीआई को बताया।
जमीन पर मंदिर बनाने की आरडब्ल्यूए की योजना पर अरोड़ा ने कहा, 'आरडब्ल्यूए को कुछ भी विकसित करने के लिए जमीन का मालिकाना हक होना चाहिए। जमीन हमारे पास है।" पिछले रविवार (28 अगस्त) को नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराए जाने से डेवलपर सुपरटेक को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ट्विन टावर्स (अर्थात् एपेक्स और सेयेन) नोएडा के सेक्टर 93ए में स्थित थे। इमारतों में से एक की ऊंचाई 103 मीटर थी, जबकि दूसरी लगभग 97 मीटर ऊंची थी। विध्वंस के लिए पलवल (हरियाणा) से करीब 3700 किलो विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था। यह डायनामाइट, इमल्शन और प्लास्टिक विस्फोटकों का मिश्रण था। नोएडा में 'सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट' हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें दो टावर स्थित हैं, को 2004 में बनाने का प्रस्ताव था। नोएडा प्राधिकरण ने 48,263 वर्ग मीटर की भूमि का एक भूखंड आवंटित किया, जो कि प्लॉट नंबर 4 का एक हिस्सा था। सेक्टर 93ए.
2005 में, नोएडा प्राधिकरण ने एमराल्ड कोर्ट के निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी दी जिसमें 14 टावर शामिल हैं, प्रत्येक में जमीन और नौ मंजिल (जी + 9) हैं। इन 14 टावरों का निर्माण शुरू हो गया है।
जून 2006 में, कंपनी को आवंटित कुल लीज क्षेत्र बढ़कर 54,819.51 वर्ग मीटर हो गया। नियमों के तहत, 2006 के बाद नए आवंटियों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को भी 1.5 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया था।
दिसंबर 2006 में, नोएडा ने एनबीआर 2006 के तहत एमराल्ड कोर्ट के लिए पहली संशोधित योजना को मंजूरी दी, जिसके द्वारा दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ी गईं, जिससे उन सभी को जमीन और 11 मंजिलों (जी+11) में लाया गया। इसके अलावा, अतिरिक्त इमारतों को भी मंजूरी दी गई – टॉवर 15, टॉवर 16 और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।
2012 में, नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना की समीक्षा की, जिसमें जुड़वां टावरों की ऊंचाई 40 मंजिलों पर तय की गई थी।
अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने संरचनाओं के विध्वंस का आदेश दिया क्योंकि उनके निर्माण ने न्यूनतम दूरी की आवश्यकता का उल्लंघन किया था। अदालत के अनुसार, यूपी अपार्टमेंट अधिनियम के तहत आवश्यक व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना इमारतों को अवैध रूप से बनाया गया था।