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सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में फिर गिरफ्तार किया, 9 दिन की रिमांड पर भेजा गया
Rani Sahu
16 Feb 2023 11:00 AM GMT
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नई दिल्ली (एएनआई): कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है और एजेंसी के तहत नौ दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।
मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह को 3.5 करोड़ रुपये की कथित रूप से ठगी करने के आरोप में ईडी द्वारा दर्ज की गई एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, चंद्रशेखर ने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर जपना एम. सिंह को बुलाया था और उनसे पैसे वसूले थे।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उन्हें 9 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया।
रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने प्रस्तुत किया कि भौतिक साक्ष्य और विश्वास करने के कारण हैं कि उक्त अभियुक्त पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। आरोपी अपराध की आय के शोधन में शामिल है और अपराध की आय को बेदाग के रूप में पेश करने में शामिल रहा है।
अभियुक्त सुकेश चंद्रशेखर जानबूझकर सबूतों को छुपा रहा है और इस प्रकार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी ने अदालत में कहा कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से हिरासत में पूछताछ अपराध की आय के पैसे के निशान को स्थापित करने के लिए आवश्यक है।
उक्त प्राथमिकी व्यवसायी मलविंदर सिंह की पत्नी जपना एम. सिंह द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ खुद को सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करने और उसके बाद 3.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।
ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर जपना सिंह और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जो न्यायिक हिरासत में हैं। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की हेराफेरी का आरोप
चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2022 में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज नोरा फतेही समेत कई नाम दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और ईडी की जांच के दौरान सामने आए।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद। लगाए गए तथ्यों और आरोपों और उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जिन पर जांच की जानी आवश्यक है, मुझे लगता है कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। हालांकि, मैं इससे सहमत हूं।" आरोपी के लिए ईडी के वकील का कहना है कि इस स्तर पर 14 दिनों की पुलिस हिरासत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
"तदनुसार, आरोपी सुकेश चंद्र शेखर की नौ दिनों की पुलिस हिरासत ईडी को दी जाती है, जो प्रतिदिन एक सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सा जांच और आरोपी की अपने वकील के साथ प्रतिदिन 15 मिनट की बैठक के अधीन है। तदनुसार आवेदन। का निपटारा।" (एएनआई)
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