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SC के आदेश का कड़ा विरोध: दिल्ली नगर निगम ने 100 आवारा कुत्तों को पकड़ा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज़ के मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर अमल शुरू कर दिया है।
महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम अब तक 100 कुत्तों को ज़ब्त कर चुका है।
रेबीज़ के कारण कुत्तों के काटने की लगातार घटनाओं के कारण स्थिति गंभीर होने को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा तथा गाजियाबाद नगर निगमों को सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।
एमसीडी ने इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत आक्रामक, रेबीज़ से संक्रमित और बीमार जानवरों से होगी।
राजा इकबाल सिंह ने बताया कि निगम के मौजूदा 20 पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) केंद्रों को आश्रय स्थलों में परिवर्तित किया जा रहा है जहाँ पकड़े गए कुत्तों को रखा जाएगा। दूसरे चरण में, द्वारका स्थित एबीसी केंद्र का विस्तार किया जाएगा और तीसरे चरण में, दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित घोघा डेयरी, जिसकी 85 एकड़ ज़मीन है, को एक विशाल आश्रय परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। महापौर ने ज़ोर देकर कहा कि इस परियोजना के लिए ज़मीन या धन की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा, "यह जनता की सरकार है, आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता है। यहाँ के निवासी लंबे समय से परेशान हैं, हम अपने संसाधनों के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।"





