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डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में सख्त सजा दी जानी चाहिए: Supreme Court

Anurag
3 Nov 2025 6:36 PM IST
डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में सख्त सजा दी जानी चाहिए: Supreme Court
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में सख्त सजा की आवश्यकता पर विचार किया है। शीर्ष अदालत ने व्यापक साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में पीड़ितों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का नुकसान होने पर चिंता व्यक्त की है। साइबर अपराध करने वाले धोखेबाज सुरक्षाकर्मी, अदालत के अधिकारी और सरकारी अधिकारी बनकर उन्हें धमका रहे हैं। वे ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। वे कॉल के जरिए पीड़ितों को बंधक बना रहे हैं और उन पर पैसे देने का दबाव बना रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, उज्ज्वल भुइयां और जॉयमाला बागची की पीठ ने डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की सुनवाई की। इस संबंध में अदालत में दलीलें देने के लिए एक न्यायमित्र नियुक्त किया गया था। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों पर विचार किया।
अदालत ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि साइबर अपराधियों ने डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए पीड़ितों से लगभग तीन हजार करोड़ रुपये वसूले हैं, और पीड़ितों में वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं, और अगर ऐसे मामलों में सख्त आदेश नहीं दिए गए, तो यह समस्या और जटिल हो जाएगी। अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेशों से सुरक्षा एजेंसियों को मज़बूत किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डिजिटल गिरफ़्तारी के मामलों की सुनवाई 10 नवंबर को फिर होगी। न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर कुछ आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंडिकेटेड अपराधी विदेशी ठिकानों से ऐसे अपराध कर रहे हैं। केंद्र और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का साइबर प्रभाग ऐसे मामलों को देखता है। यह मामला हरियाणा की एक महिला द्वारा मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को दी गई शिकायत के आधार पर चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि अपराधियों ने गलत अदालती आदेश दिखाकर धोखाधड़ी की। अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से एक करोड़ रुपये से अधिक की लूट की। महिला ने बताया कि उन्होंने खुद को सीबीआई, ईडी और न्यायिक अधिकारी बताते हुए ऑडियो और वीडियो कॉल के ज़रिए उसे धमकाया। इस घटना के संबंध में अंबाला में दो मामले दर्ज किए गए हैं।
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