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Delhi दिल्ली सरकार ने 'स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) एक्ट, 2014' के तहत स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी शिकायतों और विवादों को सुलझाने के लिए एक 'शिकायत निवारण और विवाद समाधान समिति' बनाई है। इस कदम का मकसद पूरी राजधानी में स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी अजय कुमार जैन को समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि रिटायर्ड IAS अधिकारी विनय कुमार को इसका प्रोफेशनल मेंबर नियुक्त किया गया है।
यह समिति म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD), नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में काम करेगी और 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014' और 'दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स रूल्स, 2017' के प्रावधानों के तहत काम करेगी।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक्ट और रूल्स के तहत जरूरी एक और प्रोफेशनल मेंबर की नियुक्ति अलग नोटिफिकेशन के जरिए की जाएगी। चेयरमैन और सदस्य 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट' और रूल्स के प्रावधानों के तहत काम करेंगे, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है।





