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आवारा कुत्तों का मामला: SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Kavita2
21 Aug 2025 3:46 PM IST
आवारा कुत्तों का मामला: SC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के आदेश को चुनौती देने वाले एक मामले की तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

यह मामला भी तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिकाओं में सूचीबद्ध था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने इस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया।

8 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.पी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृहों में रखने और घनी आबादी वाले इलाकों को प्राथमिकता देते हुए आठ हफ्तों के भीतर कम से कम 5,000 कुत्तों वाले शुरुआती आश्रय गृह स्थापित करने का आदेश दिया था।

उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि इस कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज के बढ़ते मामलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की थी।

यह मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जे.पी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को 'बेहद क्रूर' बताते हुए इस मामले पर कई आदेश जारी किए।

आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था कुत्तों को पकड़ने के लिए उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यह मामला हमारे संज्ञान में आता है, तो हम अदालत की अवमानना ​​का मुकदमा भी शुरू कर सकते हैं।

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