- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- यमुना एक्सप्रेसवे पर...
यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का नियम तोड़ने वाले बढ़े
नोएडा न्यूज़: यमुना एक्सप्रेसवे बीते साल के मुकाबले इस बार ज्यादा वाहन चालकों ने रफ्तार के नियम का उल्लंघन किया.परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने इस नियम को तोड़ने पर बीते साल 1450 वाहनों के चालान किए थे.वहीं, इस साल महज चार माह में 1619 वाहनों के चालान किए गए.
यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित है.इससे तेज गति में वाहन चलाने वाले चालकों के चालान किए जाते हैं.परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम इंटरसेप्टर पर लगे कैमरे से वाहनों की गति की निगरानी करती है और निर्धारित से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाने पर चालान करती है.
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि बीते साल की तुलना में इस बार अधिक चालान हुए हैं.यह स्थिति तब है, जब इंटरसेप्टर तीन से चार दिन के लिए परिवहन विभाग को मिलता है.यदि रोजाना इंटरसेप्टर से वाहनों की गति की निगरानी की जाए तो कई गुना अधिक चालान होंगे.
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन टीम आगरा से ग्रेटर नोएडा आने वाले वाहनों की गति की जेवर टोल के बाद इंटरसेप्टर से निगरानी करती है.टीम उस स्थानों का चुनाव करती है, जहां पर कैमरे नहीं लगे होते हैं.वाहन चालक जहां कैमरे नहीं लगे होते हैं, वहां पर निश्चिंत हो जाते हैं और नियम का उल्लंघन करते हैं.
उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे से तमाम शहरों में पंजीकृत वाहन निकलते हैं.ऐसे में चालान की जद में लखनऊ, आगरा, मथुरा, महाराष्ट्र समेत तमाम स्थानों में पंजीकृत वाहन आते हैं.
डीएल निलंबन का भी नियम: परिवहन विभाग के अनुसार गति के नियम का उल्लंघन करने पर चालान के अलावा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 45 दिन के लिए निलंबित किया जाता है.इस अवधि में चालक वाहन नहीं चला सकता है.दो बार ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद तीसरी बार में निरस्त करने का नियम है.हालांकि, जिले में अभी तक किसी भी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है.