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सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई

Saba Naaz
8 Feb 2026 6:51 PM IST
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई
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New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि जे. आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी लगातार निवारक हिरासत को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी. वराले की बेंच डॉ. आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें उनके पति की हिरासत को "अवैध" और "उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मनमाना कदम" बताया गया है।
पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से वांगचुक की लगातार निवारक हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वांगचुक 26 सितंबर, 2025 से हिरासत में हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी सेहत "निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है"। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को सुझाव दिया गया कि सरकार को इस पर "सोचना चाहिए" कि क्या वांगचुक की हिरासत जारी रखने पर पुनर्विचार करने की कोई संभावना है।
जवाब में, ASG नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह अधिकारियों से निर्देश लेंगे। हिरासत का बचाव करते हुए, ASG ने तर्क दिया कि NSA निवारक उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "NSA का मकसद किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक तरीके से काम करने से रोकना है। निवारक हिरासत सज़ा नहीं है। यह हिरासत में लेने वाले अधिकारी के विवेक पर आधारित है," उन्होंने आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपने सामने रखे गए सबूतों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के बाद आदेश पारित किया था।
ASG नटराज ने आगे कहा कि वांगचुक का 24 सितंबर, 2025 को दिया गया भाषण भड़काऊ प्रकृति का था और लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हुई और 161 लोग घायल हुए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हालांकि वांगचुक ने मूल हिरासत आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने हिरासत बढ़ाने वाले बाद के आदेशों को चुनौती नहीं दी थी। हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने संकेत दिया कि अगर हिरासत आदेश की नींव ही कानूनी रूप से कमजोर पाई जाती है, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल न करने का आधार भी शामिल है, तो बाद की स्वीकृतियां इसे स्वतंत्र रूप से बनाए नहीं रख पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर हिरासत का आदेश रद्द कर दिया जाता है, तो उसके बाद की सभी कार्रवाईयां अमान्य हो जाएंगी।
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