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झटका: शाहीन बाग में आज नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली पुलिस ने जवानों को देने से किया मना

jantaserishta.com
9 May 2022 3:54 AM GMT
झटका: शाहीन बाग में आज नहीं चलेगा बुलडोजर, दिल्ली पुलिस ने जवानों को देने से किया मना
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Bulldozer in Shaheen Bagh: दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होगी. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई के लिए पुलिस सिक्योरिटी देने में असमर्थता जताई है. पहले भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर 8 मई तक रोक लगा दी गई थी. अब यह रोक आगे बढ़ाई जा सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स नहीं दी जा सकती. दिल्ली पुलिस का कहना है कि साउथ ईस्ट जिला, जिसमें शाहीन बाग आता है वहां कई और संवेदनशील प्रोग्राम हैं और वहां फोर्स लगाई गई है, इसके चलते अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स नहीं मिल सकती.
बता दें कि साउथ MCD ने पहले एक पूरा रोस्टर तैयार किया था. इसमें बताया गया था कि साउथ दिल्ली के किस इलाके में कब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा. लेकिन इसके हिसाब से सिर्फ पहले ही दिन कार्रवाई हो पाई थी.
कहां-कहां चलना है बुलडोजर?
4 मईः एमबी रोड पर करणी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास
5 मईः कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक (एक्शन पर रोक)
6 मईः श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक (एक्शन पर रोक)
9 मईः शाहीन बाग मेन रोड (जी-ब्लॉक) और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक
10 मईः न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास
11 मईः लोधी कॉलोनी के मेहर चंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर और जवाहर लाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास
12 मईः धीरसेन मार्क, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास
13 मईः खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास.
बताये गए प्लान के मुताबिक, 4 मई को तुगलकाबाद के एमबी रोड के आसपास करणी शूटिंग रेंज इलाके में अतिक्रमण हटाया गया था. तब स्थानीय लोगों ने दक्षिणी दिल्ली नगर-निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया था. उनका कहना था कि उनकी दुकानें यहां 15 साल से थीं. अब नगर निगम अचानक उन्हें तोड़ दिया है.
साउथ दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के उस पत्र के बाद चलाया था जिसमें उन्होंने दक्षिण और पूर्व नगर निगम को रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी.
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद वहां भी बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया था. हालांकि, तब कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चल सकी थी क्योंकि इसपर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया था. कोर्ट ने फिलहाल जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर स्टे लगाया है.
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