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शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने Waqf Bill पर कही ये बात

Gulabi Jagat
18 Aug 2024 4:55 PM GMT
शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने Waqf Bill पर कही ये बात
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New Delhi |वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करने से पहले गहन चर्चा का आह्वान करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने रविवार को कहा कि सरकार को मौलानाओं और उलेमाओं से बात करनी चाहिए थी ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। उन्होंने कहा, " वक्फ अधिनियम बनाते समय उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्हें मौलाना और उलेमा से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने हमसे बात क्यों नहीं की? हमसे सलाह किए बिना उन्होंने इसे पेश कर दिया। जागरूकता फैलाने की जरूरत है क्योंकि लोग नहीं जानते कि अगर अधिनियम लाया गया तो उन्हें क्या नुकसान
उठाना प
ड़ेगा।" सरकार ने इस महीने की शुरुआत में संपन्न हुए संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया और आगे की जांच के लिए कानून को जेपीसी को भेजने का फैसला किया गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक 22 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन एनेक्सी में होगी। समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल कर रहे हैं।
विधेयक की जांच करने वाली संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान है।
यह स्पष्ट रूप से "वक्फ" को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।
विधेयक बोहरा और अगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसके लिए मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के समक्ष दाखिल करने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण की संरचना में सुधार किया जा सके और न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया जा सके। (एएनआई)
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