- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- Delhi हाईकोर्ट से...
दिल्ली-एनसीआर
Delhi हाईकोर्ट से झटका, साकेत गोखले की याचिका खारिज, भरना होगा हर्जाना
Tara Tandi
2 May 2025 12:33 PM IST

x
New Delhi नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में पूर्व राजनयिक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश संबंधी आदेश वापस लेने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने राहत का अनुरोध करने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें दोनों अर्जियां खारिज करनी होंगी।’’
न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि अदालत का रुख करने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पुरी ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख किया था और आरोप लगाया था कि गोखले ने जिनेवा में उनके स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट के संदर्भ में उनके वित्तीय मामलों के बारे में बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर उनकी साख एवं प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।
अदालत ने एक जुलाई 2024 के फैसले में माफी मांगने और हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने गोखले को पुरी के खिलाफ अपने आरोप से संबंधित किसी भी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर कोई और सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया था। पुरी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह और विधि फर्म ‘करंजावाला एंड कंपनी’ ने किया।
TagsDelhi हाईकोर्ट झटकासाकेत गोखलेयाचिका खारिजभरना होगा हर्जानाDelhi High Court setbackSaket Gokhalepetition rejectedwill have to pay damagesजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





