प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने SEBI के आदेश को किया रद्द, NSEL मामले में 5 ब्रोकरों के खिलाफ था मामला
दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एनएसईएल मामले में सेबी के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें पांच ब्रोकरेज कंपनियों को ''उपयुक्त और उचित व्यक्ति'' होने से नकार दिया गया था। इसके साथ ही सैट ने निर्देश दिया कि नियामक छह महीने के भीतर मामले पर नए सिरे से फैसला करे।
ये पांच ब्रोकर - आईआईएफएल कमोडिटीज, जियोफिन कॉमट्रेड, आनंद राठी कमोडिटीज, फिलिप कमोडिटीज इंडिया और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर हैं। इन सभी ब्रोकर ने सैट के समक्ष उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें ब्रोकर के रूप में इनके पंजीकरण के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने के लिए ''उपयुक्त और उचित व्यक्ति'' नहीं हैं। एनएसईएल (नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड) ने भी सैट के समक्ष खुद को एक प्रभावित पक्ष बताया और आरोप लगाया कि नियामक ब्रोकरों के खिलाफ सभी आरोपों और तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा है। सैट ने नौ जून को पारित अपने आदेश में कहा, ''डब्ल्यूटीएम (पूर्णकालिक सदस्य) द्वारा ब्रोकरों के खिलाफ पारित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और रद्द कर दिया जाता है। ब्रोकरों की अपील को स्वीकार किया जाता है।''