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दिल्ली-एनसीआर
NCR Noida में आज से 12 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा-163
Admindelhi1
3 Oct 2024 3:02 AM GMT
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गौतमबुद्ध नगर
नोएडा: आगामी त्यौहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक धारा 163 बीएनएसएस लागू की है।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस दौरान बिना अनुमति के जनसभा करने, बिना अनुमति के जुलूस निकालने, 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह एकत्रित होने, हथियार लेकर चलने सहित विभिन्न चीजों पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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Admindelhi1
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