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नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश, जानें दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी

Renuka Sahu
1 April 2022 5:24 AM GMT
नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश, जानें दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी
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फाइल फोटो 

रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती और हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 के चलते गौतम बुद्ध नगर जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रमजान(Ramadan), रामनवमी (Ram Navami), अंबेडकर जयंती और हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 के चलते गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी (Section 144) लागू रहेगी. पुलिस आयुक्तालय गौतमबुद्धनगर (Police Commissionerate Gautam Budh Nagar) ने ये जानकारी शुक्रवार को दी है. अप्रैल महीने में 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि और रमजान का माह भी शुरू हो रहा है. वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 तारीख को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती, 17 अप्रैल को ईस्टर और 29 अप्रैल को अलविदा जुम्मा की नमाज है.

आदेश में कहा गया है इस दौरान कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से ये आवश्यक है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधि करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो. आदेश में आगे कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देख हुए और समायाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है. इसी के साथ ये आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है.
आदेश में आशुतोष द्विवेदी, अपर पुलिस उपायुक्त, कानून व्यवस्था ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं.
मास्क की अनिवार्यता और कोरोना प्रोटोकाल में बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी
कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना प्रर्दशन नहीं करेगा ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और ना ही ऐसे किसी काम में सम्मिलित होगा.
कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा.
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक या किसी प्रकार का घातक अस्त्र लेकर नहीं चलेगा. सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
कोई भी व्यक्ति किसी विवादित स्थल जहां प्रथा न नहीं हो पर पूजा, नमाज आदि अदा करने का न तो प्रयास करेगा न ही किसी को प्रेरित करेगा.
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, जुलूस के मार्गों पर और धार्मिक मजमों के समय धार्मिक स्थलों के नजदीक के मार्गो पर छुट्टा जानवरों को विचरण नहीं करायेगा और ना ही ऐसा करने में मदद करेगा.
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