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गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक लागू हुई धारा-144, एक जगह 5 से अधिक लोग हुए इकट्ठा होने पर पाबन्दी

Admin Delhi 1
13 Jun 2022 1:05 PM GMT
गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक लागू हुई धारा-144, एक जगह 5 से अधिक लोग हुए इकट्ठा होने पर पाबन्दी
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एनसीआर न्यूज़: गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। दो महीने तक शहर में धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान पांच या पांच से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। प्रशासन का यह फैसला बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के कारण किया गया है। धारा-144 के साथ-साथ सभी को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

प्रदेश के कई शहरों से 306 उपद्रवि हुए गिरफ्तार: गाजियाबाद के कलेक्टर राकेश कुमार सिंह ने धारा-144 को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही धार्मिक स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी पुलिस ने अब तक प्रदेश में हुई हिंसा मामले में 306 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर, हाथरस, अंबेडकरनगर, प्रयागराज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, जालौन समेत कई अन्य जगहों से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिए थे सख्त आदेश: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कई जगहों से पत्थरबाजी और हिंसक झड़प को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश का माहौल किसी भी हालत में बिगाड़ना नहीं चाहिए।

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