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बिहार की अदालत को SC के निर्देश, 'हत्या के मामले की 3 महीनों में पूरी की जाए सुनवाई'

Kunti Dhruw
16 Jan 2022 2:12 PM GMT
बिहार की अदालत को SC के निर्देश, हत्या के मामले की 3 महीनों में पूरी की जाए सुनवाई
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बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में व्यापारी संगठन के प्रमुख निर्भय सिंह की 2017 में गोली मारकर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना की स्थानीय अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में व्यापारी संगठन के प्रमुख निर्भय सिंह की 2017 में गोली मारकर हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना की स्थानीय अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने सुनवाई की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। इस मामले में शीर्ष अदालत पहले ही पटना हाई कोर्ट द्वारा एक आरोपित को प्रदान की गई जमानत को रद कर चुकी है।


सुप्रीम कोर्ट ने निर्भय सिंह के भाई अजय कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता की उस दलील पर संज्ञान लिया कि सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं और आरोपितों के पास इस मामले में पेश करने के लिए कोई और गवाह नहीं है। पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि इस आदेश की प्रति ट्रायल कोर्ट को प्रेषित की जाए। इसके बाद पीठ ने मामले में प्रगति का आकलन करने के लिए सुनवाई चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।


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