दिल्ली-एनसीआर

Delhi में बदलेंगे स्कूली शिक्षा के नियम

Kiran
14 Aug 2026 8:47 AM IST
Delhi में बदलेंगे स्कूली शिक्षा के नियम
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Delhi दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 'दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973' में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एक ड्राफ्ट संशोधन तैयार किया गया है, जिसमें नियम 44 और 50 के तहत दो प्रावधानों को हटाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव दिल्ली गजट नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया गया है। इसमें उन लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं जिन पर इन प्रस्तावित बदलावों का असर पड़ सकता है।

'दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026' के ड्राफ्ट के तहत, निदेशालय ने प्रस्ताव दिया है कि 'दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973' के नियम 44 के सब-रूल (3) और नियम 50 के क्लॉज़ (ii) को हटा दिया जाए। यह नोटिफिकेशन 'दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973' की धारा 28 की सब-सेक्शन (1) और धारा 2 के क्लॉज़ (a) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन अभी ड्राफ्ट स्टेज पर हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्राफ्ट नियमों पर "ऑफिशियल गजट में इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने की तारीख से 30 दिन की अवधि खत्म होने के बाद" और केंद्र सरकार की मंज़ूरी मिलने के बाद विचार किया जाएगा। निदेशालय ने आम जनता से इस 30 दिन की अवधि के दौरान आपत्तियां या सुझाव भेजने को कहा है। अपनी बात या सुझाव 'प्रधान सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार (NCT)' को भेजे जा सकते हैं।

नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि तय समय के अंदर मिली आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा। इसमें कहा गया है, "उक्त अवधि खत्म होने से पहले किसी भी व्यक्ति से इन ड्राफ्ट नियमों के बारे में जो भी आपत्तियां या सुझाव मिलेंगे, उन पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।" ड्राफ्ट में यह भी बताया गया है कि संशोधित नियमों को 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026' कहा जाएगा और ये ऑफिशियल गजट में इनके फाइनल पब्लिकेशन की तारीख से लागू होंगे।

चूंकि नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया है कि मौजूदा दो प्रावधान - नियम 44(3) और नियम 50(ii) - असल में किस बारे में हैं, इसलिए प्रस्ताव में सिर्फ़ यह बताया गया है कि इन प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है। आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने और केंद्र सरकार की ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद ही फाइनल संशोधन किए जाएंगे।

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