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Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा पुलिसकर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पुलिस थानों से अदालतों में गवाही देने की अनुमति देने के फ़ैसले के विरोध में काम से विरत दिल्ली ज़िला अदालतों के वकीलों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। एससीबीए ने शुक्रवार को कहा, "एससीबीए के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त को जारी उस अधिसूचना को गंभीरता से लिया है जिसमें पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पुलिस थानों को निर्धारित किया गया है।"
दिल्ली ज़िला अदालतों के वकील दिल्ली के उपराज्यपाल के 13 अगस्त के उस आदेश के विरोध में शुक्रवार से हड़ताल पर हैं जिसमें पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों से वर्चुअल माध्यम से अदालतों में गवाही देने की अनुमति दी गई थी। एससीबीए इस अधिसूचना की कड़ी निंदा करते हुए इसे "मनमाना, गैरकानूनी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध" बताता है, क्योंकि इसने न केवल न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को कमज़ोर किया है, बल्कि उससे समझौता भी किया है, एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा।
एससीबीए सचिव प्रज्ञा बघेल ने कहा कि एससीबीए का मानना है कि इस अधिसूचना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और यह व्यापक जनहित में नहीं है। एससीबीए ने कहा, "तदनुसार, एससीबीए उक्त अधिसूचना की कड़ी निंदा करता है और संबंधित अधिकारियों से न्याय और कानून के शासन के हित में इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता है।" गुरुवार को, दिल्ली के सभी जिला बार संघों ने अधिसूचना के विरोध में 22 और 23 अगस्त को काम से दूर रहने का संकल्प लिया।
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