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हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर SC में गुरुवार को सुनवाई होगी
Shiddhant Shriwas
4 Jan 2023 7:05 AM GMT

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हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस ए नज़ीर और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मामले का उल्लेख करने के बाद मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
भूषण ने प्रस्तुत किया कि हल्द्वानी में 5,000 से अधिक घरों को ध्वस्त किए जाने का मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए निर्धारित मामले के समान है।
शीर्ष अदालत ने मामले को टैग करने पर सहमति जताई और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
इससे पहले, हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत का रुख किया था।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर को शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को इसे खाली करने के लिए एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिया गया था।
बनभूलपुरा के हजारों निवासियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए कहा था कि यह उन्हें बेघर कर देगा और उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देगा। इस कदम से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित होंगे।
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